दुष्कर्मी सैनिक को 20 वर्ष का कठोर कारावास
पीड़िता से दुष्कर्म कर किया गर्भवती, शादी की बात करने पर कराया गर्भपात कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए अर्थदंड, धनराशि पीड़िता को देने का आदेश
जौनपुर: चंदवक क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने और शादी का झांसा देकर गर्भपात कराने के दोषी सैनिक पंकज मौर्या को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार द्वितीय ने पंकज मौर्या को दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। *मामले का विवरण*पीड़िता ने 11 अक्टूबर 2021 को पुलिस अधीक्षक को दी तहरीर में बताया कि वह अनुसूचित जाति की नाबालिग है और उसके पिता की एक कॉपी-किताब की दुकान है। आरोपी पंकज मौर्या, निवासी बजरंग नगर, चंदवक, उससे दुकान पर आने-जाने के दौरान परिचित हुआ। दो साल पहले पंकज ने शादी का झांसा देकर फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उसे बनारस के होटलों में ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए। पीड़िता के गर्भवती होने पर पंकज ने दवा पिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। जब पीड़िता ने शादी की बात की, तो पंकज ने इनकार कर दिया और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी।