पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, विधायक रमेश सिंह समेत 3 जालसाजी में तलब
मामला 2100 वर्ग फिट जमीन खरीदने तथा वादी के मकान समेत 3400 वर्ग फिट का बैनामा दूसरे को करने का*
परिवादी व गवाहों के बयान पर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृश्टया पाया मामला
जौनपुर । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे एमपी/एमएलए कोर्ट अनुज कुमार जौहर ने गुरुवार को अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह,उनके विधायक पुत्र रमेश सिंह व दुर्गेश सिंह के खिलाफ जालसाजी का प्रथम दृश्टया मामला पाते हुए तलब किया है।यह कार्रवाई दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विनय कुमार सिंह व अन्य गवाहों के बयान पर हुई है। कोर्ट ने 7 दिसंबर 2024 तिथि नियत करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रासेस जारी किया।मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के ओलंदगंज मोहल्ले का है। हुसैनाबाद लाइनबाजार निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, उनके पुत्र विधायक रमेश सिंह व दुर्गेश सिंह निवासी शाहगंज व लक्ष्य गुप्ता निवासी मोहल्ला अहमद खां मंडी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था कि उसके पिता अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जारिए मुख्तारआम मोहिनी श्रीवास्तव से 14 अगस्त 2006 को मकान नंबर 89/ 1 ओलंदगंज में खरीदा था जो नगर पालिका में दर्ज है।आरोपी विपक्षीगण मकान के आसपास की करीब 2100 वर्गफिट जमीन खरीदा परंतु विपक्षीगण कूटरचित दस्तावेज तैयार करके छल से परिवादी के मकान का भी क्षेत्रफल मिलाकर अपनी संपत्ति से अधिक 3400 वर्ग फिट क्षेत्रफल को लक्ष्य गुप्ता को विक्रय कर दिया। आरोपियों की 2100 वर्ग फिट ही जमीन है, लेकिन साजिश करके बगल के वादी के मकान को भी शामिल कर 3400 वर्ग फिट जमीन का बैनामा कर दिया।29 मई 2021 को करीब सात बजे वादी व भाई दयाशंकर ओलंदगंज में कांप्लेक्स पर मौजूद थे। इसी दौरान हरिवंश व उनके लड़के रमेश व दुर्गेश 7-8 हथियारबंद लोगों के साथ जेसीबी मशीन लेकर आए और कांप्लेक्स के बगल में मौजूद उनका मकान गिरा दिया। मकान से करीब दस लाख का सामान ट्रैक्टर से उठा ले गए। इस मामले में थाना लाइन बाजार व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देने पर भी सुनवाई नहीं हुई। आरोपी आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परिवादी व गवाह रमाशंकर और राहुल ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने प्रथम दृश्टया जालसाजी का मामला पाया।