ज्ञानवापी मामले में बनी रहेगी यथास्थिति, सुप्रीम कोर्ट नें भी दिया झटका
*___________________वाराणसी ( पंकज कुमार मिश्रा ) ! ज्ञानवापी प्रकरण के महत्वपूर्ण मामले में आज मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। कोर्ट ने कहा की व्यास जी के तहखाने में होती रहेगी पूजा। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध मुश्लिम पक्ष गई थी सुप्रीम कोर्ट पर हिन्दुओं को वहां भी बड़ी राहत मिली। विश्वनाथ धाम के ज्ञानवापी में पूजा पाठ जारी रहेगी। यथास्थिति बनाये जाने के आदेश नें एक बार फिर ज्ञानवापी को हर हर महादेव के उद्घघोष से गुंजायमान कर दिया। जनपद के पत्रकार पंकज सीबी मिश्रा नें विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है । सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग ठुकराई है। कोर्ट ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। कोर्ट नें पूजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश है। अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि व्यास तहखाने के मामले में कब्जा देने के आदेश में 7 दिन का समय दिया गया था। हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। वहां पूजा हो रही है। अहमदी ने कहा कि पिछले 30 साल से पूजा नहीं हुआ थी। ऐसे में यह अदालत निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाए, यह मस्जिद के परिसर में है और इसको इजाजत देना उचित नहीं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार के आदेश पर 1993 से कब्जा हमारे पास था। पिछले 30 साल से पूजा नहीं हो रही थी। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जिस पर सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह पाया है कि पहले कब्जा व्यास परिवार के पास था। जिसके बाद अहमदी ने कहा कि यह उनका दावा है। कोई साक्ष्य नहीं है। यह मस्जिद की जगह है। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। अब अगले सुनवाई के इंतजार में रहेंगे बाबा के भक्त।